गुरुग्राम में 121 राशन डिपो किए जाएंगे अलॉट, महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता, जान लें शर्तें
Gurugram News: उचित मूल्य की दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 150 वर्ग फीट होना चाहिए. लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत पूरी की जायेगी.
Haryana News: हरियाणा में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है. आवेदक 20 अगस्त लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. गुरुग्राम में 121 राशन डिपो अलॉट किये जाने हैं. उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की तरफ से पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो का लाइसेंस जारी किया जाना है. संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक आवेदन कर सकता है.
आवेदक की उम्र 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए. शैक्षणिक योग्यता 12वीं के साथ-साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है. राशन डिपो अलॉट करने में तेजाब पीडिता और विधवा महिला को प्राथमिकता दी जायेगी. उसी प्रवर्ग में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उच्चतर योग्यता धारी को मौका मिलेगा. उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत पूरी की जायेगी. तय की गई समयावधि 30 दिन है. सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को पूर्व में निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए जान नें पात्रता
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 150 वर्ग फीट और परिवार की पहचान का पत्र होना अनिवार्य है. आवेदक को ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच, पंच, नगरपालिक समिति, नगर परिषद, नगर निगम के उम्मीदवार का निकट पारिवारिक सदस्य अर्थात पति-पत्नी, बेटा, बेटी या निकट संबंधी नहीं होगा. गांव का सरपंच या पंच, नगरपालिका समिति, नगर परिषद् अथवा नगर निगम का सदस्य राशन डिपो के लिए पात्र नहीं होगा. उन्होंने बताया कि नए राशन डिपो के लिए फॉर्म अंत्योदय सरल पोर्टल पर 20 अगस्त, 2024 शाम 5 बजे तक भरा जा सकता है. अधिक जानकारी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है.
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