Gurugram: बिजली निगम के कर्मचारियों की दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता कवर की राशि बढ़ी, जानें अब कितना हुआ?
Gurugram Electricity Corporation: गुरुग्राम में बिजली निगम के स्थाई कर्मचारियों की दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता कवर राशि बढ़ाई गई है. बिजली निगम ने राशि को 50 लाख रु. से बढ़ाकर 90 लाख रु. कर दिया है.
Gurugram News: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में बिजली निगम के स्थाई कर्मचारियों की दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता कवर राशि बढ़ाई गई है. बिजली निगम ने राशि को 50 लाख रु. से बढ़ाकर 90 लाख रु. कर दिया है. दरअसल गुरुग्राम में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों को बैंक में खाता खोलने के तहत मिलने वाले लाभों में भारी वृद्धि की गई है.
बिजली निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने रेगुलर कार्य कर रहे बिजली निगम के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को बढ़ा दिया है. स्थाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि मौजूदा 50 लाख से बढ़ाकर 90 लाख की गई है. स्थायी या आंशिक विकलांगता कवर मौजूदा 50 लाख से बढ़ाकर 90 लाख की गई है. प्राकृतिक मृत्यु कवर 4 लाख रुपए है.
वेतन खाता खुलवाने का कर्मचारियों से अनुरोध
इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत बिजली निगम के कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि 15 लाख रुपए है और प्राकृतिक मृत्यु पर एक लाख रुपए है. बिजली निगम मुख्यालय के वित्त सलाहकार नरेश मेहता ने बताया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा बिजली निगम के कर्मचारियों को वेतन खाते खुलवाने के अनुरोध के साथ विभिन्न लाभ व सुविधाएं प्रदान करने की सूची एचडीएफसी और डीएचबीवीएन के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के तहत भेजी गई थी.
बैंक में खाता खुलवाने पर भी लाभ
एचडीएफसी बैंक ने नियमित कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ा दिए हैं. इस प्रकार एचडीएफसी बैंक द्वारा एमओयू की धारा संख्या 15 के अनुसार लाभों में वृद्धि की गई है. सभी मौजूदा नियम और शर्तें मौजूदा एमओयू के अनुसार लागू रहेंगी एमएल.
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