Haryana News: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा. बजट सत्र के संबंध में हरियाणा (Haryana) के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा जाएगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने इस बातकी जानकारी दी है. बजट सत्र से पहले हरियाणा सरकार के कैबिनेट ने अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है.


मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना धर्म परिवर्तन के शादी करने वाले पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई पैसे के लालच में किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. हाल ही में यमुनानगर, मेवात, गुरुग्राम और पानीपत जिलों में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए थे. उन्हें रोकने के लिए ही इस बिल को मंजूरी दी गई है.


राज्य के निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरियाणा के निवासियों के लिए आरक्षण हासिल करने के मामले में कड़ा संघर्ष करेगी. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है. सुनवाई 11 फरवरी को होगी.


विपक्ष बोल सकता है हमला


हरियाणा सरकार पेंशन को लेकर भी बजट सत्र के दौरान नए प्रवाधान ला सकती है. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाल में दावा किया था कि हरियाणा में पति-पत्नी की उम्र 60 साल के ज्यादा होती ही उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी. हरियाणा सरकार ने बुढापा पेंशन को सीधे लोगों के खाते में डालने की पहल शुरू कर रखी है.


हरियाणा की बीजेपी सरकार को हालांकि बजट सत्र के दौरान प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष से कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है. जननायक जनता पार्टी का यह बड़ा चुनावी वादा था और सरकार इसे लागू करने में सफल नहीं हो पाई.


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