Anti-Conversion Bill in Haryana: मंगलवार को हरियाणा कैबिनेट (Haryana cabinet) ने हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 (Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2022) को मंजूरी दे दी. अब इस विधेयक को विधानसभा में रखा जाएगा. इसको लेकर हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाख खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) की अध्यक्षता में बैठक हुई.
क्या होगा उद्देशय
हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 को हरियाणा (Haryana) कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. इस बिल में गलत बयानी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी तरह के कपट से शादी के लिए प्रभावित करना अब अपराध होगा. ये विधेयक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है. इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 255, 26, 27 और 28 (Articles 255, 26, 27 and 28 of the Constitution) के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार (right to freedom of religion) की गारंटी दी जाएगी. जिसका उद्देशय होगा भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत (Principles of Secularism in India) को बनाए रखना.
क्यों आया विधेयक
पिछले कई दिनों से दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के कई मामले सामने आए हैं. जिसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म को गलत तरह से पेश करके शादी कराते हैं. वहीं कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती की गई है. अब हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक द्वारा ऐसे मामलों को रोकने का प्रयास करता है. इस विधेयक में अवयस्क, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ जबरन धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है.
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