Haryana News: 6 लाख की सालाना इनकम वाले परिवार के बच्चों को नहीं मिलेगा पिछड़ा वर्ग कोटा का लाभ
Haryana News: हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2016 में एक संशोधन को नोटिफाई किया है. इसके मुताबिक 6 लाख वार्षिक आय वाले पिछड़ा वर्ग के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा.
Haryana News: हरियाणा सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) अधिनियम 2016 में एक संशोधन को अधिसूचित किया है. इसके तहत 6 लाख रुपये या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय वाले पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश लेने के दौरान आरक्षण का लाभ लेने से बाहर रखा गया है.
नए मानदंडों को किया गया है अधिसूचित
बता दें कि सरकार ने अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करते हुए BCs के भीतर "क्रीमी लेयर" को परिभाषित करने के लिए नए मानदंडों को अधिसूचित किया है. हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एक परिवार (पिता, माता और नाबालिग बच्चों) से संबंधित व्यक्तियों के बेटे और बेटियां, जिनके पास भूमि जोत अधिनियम, 1972 की हरियाणा सीमा के तहत अनुमेय भूमि से अधिक भूमि है और पिछले तीन लगातार वर्षों की अवधि के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति रखने वाले माता-पिता के बेटे और बेटियां आरक्षण के लाभ का दावा करने में सक्षम नहीं होंगे.
ये लोग नहीं ले सकेंगे आरक्षण का लाभ
अधिसूचना के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक जैसे संवैधानिक पदों / संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति और भारत के महालेखा परीक्षक, समान संवैधानिक पदों वाले व्यक्ति और सांसदों या विधायकों के बेटे और बेटियां आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर पाएंगे. इसी तरह, ये निर्देश ऑल इंडिया, केंद्रीय और राज्य सेवाओं के क्लास ए और क्लास बी/क्लास- I और क्लास- II अधिकारियों के बच्चों पर लागू होंगे, जिनके माता-पिता इन श्रेणियों में सेवा कर रहे हैं.
इसके अलावा, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत पैरेंट्स (सिविल पदों पर रहने वाले व्यक्ति शामिल नहीं हैं) जो सेना में मेजर या उससे ऊपर के पद पर हैं उनके बच्चे आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं. नौसेना या वायु सेना में भी यही नियम लागू होगा.
सभी विभागों को भेजा गया है नोटिफिकेशन
बता दें कि ये नोटिफिकेशन राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, सभी बोर्डों, निगमों और संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों, अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक के सभी आयुक्तों को और करनाल एवं फरीदाबाद, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी (नागरिक) एवं कुलसचिव को भेजा गया है.
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