Haryana News: हरियाणा में इस तारीख से से बंद होंगे ये पुराने वाहन, ऑटो चालकों के लिए होगा यह नियम
NGT: हरियाणा (Haryana) में अब दस साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का एक अप्रैल से सख्ती से लागू होगा.
CM Manohar Lal Khattar: हरियाणा (Haryana) में अब दस साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का एक अप्रैल से सख्ती से लागू होगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने रविवार को इस फैसले के बारे में बताया. ये प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के फैसले के अनुसार हुआ है.
क्या बोले सीएम
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले चरण में गुड़गांव (Gurgaon) में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा. वहीं इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. उन्होंने गुड़गांव में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन (Auto Drivers Association) के प्रतिनिधियों के साथ बाचचीत भी की और कहा कि 10 मार्च को एक शिविर का आयोजन किया जाएगा. जिसमें ऑटो डाइवर अपने पुराने ऑटो देकर नए ई-ऑटो (E-Auto) के लिए आवेदन कर सकेंगे.
कहां बैन हैं ये वाहन
बता दें कि इन वाहनों पर प्रतिबंध के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) पहले भी जागरुकता अभियान चलाती रही है. जबकि राज्य के 14 जिलों रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, जींद और करनाल में ये वाहन पहले ही बैन हो चुके हैं. इस संबंध में पहले भी कई बार एनजीटी (NGT) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आदेश दे चुकी है.
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