Haryana E-Cigarette Case: हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) में सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड (CM Flying Squad) और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को कथित तौर पर ई-सिगरेट और प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बेचने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर-56, सेक्टर-15 पार्ट-2 ,सेक्टर-4/7, सिविल लाइंस और पालम विहार (Palam Vihar) इलाके की छह दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान परमेश, त्रिभुवन चौरसिया, देवेंद्र सिंह, मोतीलाल भुसाल, राघवेंद्र सिंह और अनुप के तौर पर की गई है.


सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के निरीक्षक हरिश कुमार ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर दुकानों पर छापेमारी करने के लिए तीन टीमें बनाई गई थीं. छापेमारी में छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से प्रतिबंधित सामग्री मिली है. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के जांच से जुड़ने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया.


क्या है ई-सिगरेट?
आपको बता दें कि ई-सिगरेट एक ऐसी डिवाइस है, जो दिखती तो साधारण सिगरेट की तरह है, लेकिन इसका बाहरी हिस्सा सिगरेट या सिगार की तरह बनाया गया है. ये ई-सिगरेट बैटरी से चलती है और निकोटीन को धुएं में बदलकर फेफड़ों तक जाती है. इसमें तंबाकू नहीं होता है. केंद्र सरकार ने 18 सितंबर 2019  को देश में ई-सिगरेट बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था. स्वास्थ मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध की वकालत की थी. कानून तोड़ने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान भी है. पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल की सजा के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी है. इसके बाद अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर 5 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान है.


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