Haryana News: हरियाणा मंत्रिमंडल ने सरकार की विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया समाचार चैनल और सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ के लिए विज्ञापन नीति को बुधवार को मंजूरी दे दी है. आधिकारिक बयान में कहा गया कि हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति, 2023 को मंजूरी देने का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.
सोशल मीडिया समाचार चैनल को विज्ञापन देने पर फैसला
वर्ष 2007 और 2020 की मौजूदा विज्ञापन नीतियां प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइट तक ही सीमित थीं. बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया समाचार चैनल और सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ को शामिल करने का फैसला ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. नई निति के तहत सोशल मीडिया समाचार चैनलों को उनके फॉलोवर्स और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की संख्या को ध्यान में रखते हुए पैनल में शामिल करने के लिए 5 श्रेणियां बनाई गई हैं. इन श्रेणियों के अनुसार सोशल मीडिया समाचार चैनलों को सूचीबद्ध किया जाएगा.
विज्ञापन को लेकर बनाए नए नियम
विज्ञापन देने के बाद सोशल मीडिया न्यूज चैनलों को विज्ञापन की तारीख से एक महीने तक विज्ञापन रखना होगा. लेकिन अगर वह सोशल मीडिया चैनल प्रायोजित सोशल मीडिया सामग्री को 5 प्रतिशत ग्राहकों तक नहीं पहुंचा पाएगा तो विज्ञापनों दरों में कटौती कर दी जाएगी. इसके अलावा योजित सामग्री सरकारी योजनाओं, सेवाओं, उपलब्धियों और अन्य नीतिगत पहलुओं पर आधारित होगी.
मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों की बढ़ाई पेंशन
वहीं आपको बता दें कि बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया. जिसके अनुसार अब 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों की पेंशन 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए दी जाएगी. पेंशन योजना के हकदार पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मी होंगे.