गणतंत्र दिवस से पहले मंगलवार को हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कैदियों को सजा में 30 से 90 दिन की विशेष छूट दी. जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जिन दोषियों को उम्रकैद सहित 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिनों की छूट दी गई है. पांच साल या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम की सजा पाने वालों को 60 दिनों की छूट दी गई है. इसी तरह जिन दोषियों को पांच साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिनों की छूट दी गई है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उनके हवाले से ये बात कही गई है.


इन मामलों के दोषियों को नहीं मिलेगी छूट


 उन्होंने कहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे के अपहरण और हत्या, हत्या के साथ बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, लूट या डकैती, अपहरण और फिरौती, एसिड हमले सहित अन्य अपराधों के लिए दोषी कैदियों को छूट नहीं दी जाएगी. आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1987, सरकारी गोपनीयता कानून, 1923, फॉरेनर्स एक्ट,1948 और पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत मादक पदार्थों के मामलों में, मानव तस्करी, जाली करेंसी नोट (FICN) के लिए दोषी कैदियों का मामले में भी छूट नहीं मिलेगी.


पाकिस्तानी नागरिकों सहित इन्हें भी नहीं मिलेगी छूट


पाकिस्तानी नागरिकों, किसी भी वर्ग के बंदियों  को और आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (Code Of Criminal Procedure), 1973 की धारा 107, 109, 110 के तहत शांति बनाए रखने के लिए अच्छे व्यवहार का विश्वास देने में विफल रहने का अपराध करने वाले दोषियों के लिए भी छूट स्वीकार्य नहीं होगी. ये छूट उन्हें भी नहीं मिलेगी जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान कोई भी बड़ा जेल अपराध और उसके लिए पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू होने वाले किसी अन्य एक्ट या नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडित किया गया था. 


ये भी पढ़ें: Republic Day 2023: गणतंत्र दिवस को लेकर हरियाणा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील जगहों पर पुलिस की विशेष नजर