Haryana Govt Jobs Quota: हरियाणा सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, 75% आरक्षण के नियम पर लगी रोक
Haryana Government Jobs 75% quota: हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 पर रोक लगा दी है.
Haryana 75 percent quota News: हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Singh Khattar) सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने (Punjab and Haryana High Court )गुरुवार को खट्टर सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण नियम पर रोक लगा दी. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अदालत ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है.
पिछले महीने ही खट्टर सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 (The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020,) को नोटिफाई किया था. इस कानून के तहत राज्य की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है.
JJP नेता और डिप्टी सीएम ने कानून नोटिफाई होने पर दिया था यह बयान
कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत सिंह चौटाला ने इसे राज्य के युवाओं के लिए एक 'ऐतिहासिक दिन' करार दिया था.उन्होंने कहा था कि सरकार ने पोर्टल भी बनाया है जहां कंपनियों को भर्तियों की जानकारी देनी होगी और सरकार निगरानी करेगी.
JJP के समर्थन से सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा था कि वह सदन के अगले सत्र में आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे. बाद में नवंबर 2020 में, उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को इस साल 15 जनवरी से लागू किया जाएगा.
क्या कहता है हरियाणा सरकार का कानून?
यह कानून 10 से ज्यादा कर्मिचारियों वाली फर्मों पर लागू होगा. इसके साथ ही निजी कंपनियों को तीन महीनों के अंदर सरकार के विशेष पोर्टल पर 50 हजार से कम वेतन वाले पदों की जानकारी देनी होगी. इस कानून के जरिए फिलहाल नौकरी कर रहे लोगों पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यह कानून नई नौकरियों और खाली पदों पर लागू होगा.
बीते साल जून 2021 में राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम, 2020 को मंजूरी दी थी.
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