हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी! रिहायशी इलाकों में बन सकेंगे चार फ्लोर, इन शर्तों के साथ हटी रोक
Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में बीते एक साल से अधिक समय से चार मंजिला बनाने पर लगी रोक को हटा दिया है. अब कॉलोनियों में पार्किंग प्लस चार मंजिल बनाया जा सकता है.
Haryana Latest News: हरियाणा में मकान मालिकों, बिल्डरों और रिहायश की तलाश करने वालों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत पार्किंग के ऊपर चार मंजिला इमारत के निर्माण की मंजूरी दे दी गई. हरियाणा में अब पार्किंग प्लस चार मंजिली इमारत बन पाएगी. यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ पुरानी कॉलोनी को भी दी गई है. हरियाणा के नगर और ग्राम नियोजन मंत्री जे पी दलाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से आम जनता को काफी लाभ होने की उम्मीद है.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पार्किंग के लिए जगह (स्टिल्ट) और चार मंजिला (एस+4) इमारतें बनाने की मंजूरी उन कॉलोनी या सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए बिना किसी शर्त के दी जाएगी, जहां ‘लेआउट प्लान’ को प्रति भूखंड चार आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है. इसके अलावा पहले से ही लाइसेंस-प्राप्त दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना वाली कॉलोनी में भी पार्किंग के साथ चार मंजिलें बनाने की मंजूरी दी जाएगी. इसकी मंजूरी वहां मिलेगी जहां प्रति भूखंड चार आवासीय इकाइयों वाली कॉलोनी बनाने की इजाजत दी गई है.
कुछ समय से लगी हुई थी रोक
हरियाणा में पिछले एक साल से अधिक समय तक पार्किंग के ऊपर चार मंजिलें बनाने पर रोक लगी हुई थी. इस संबंध में ताजा फैसला एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है. दलाल ने कहा कि जिन कॉलोनी और सेक्टर में ‘लेआउट प्लान’ को प्रति भूखंड तीन आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है, तो 10 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क होने पर, वहां आवासीय भूखंडों के लिए कुछ शर्तों के साथ ‘एस+4’ निर्माण की अनुमति दी जाएगी. बताया जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्या की कॉलोनियों और नए सेक्टरों में इसके लिए पड़ोसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी.
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