Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. ये राहत उन डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को दी गई है जिनकी सलाना आय 1 लाख रुपए से भी कम है. इन उपभोक्ताओं से कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा. बस इनको अपने बिजली बिल की 50 प्रतिशत मूल राशि तीन साल में किस्तों में जमा करवानी होगी. वहीं 50 प्रतिशत राशि माफ कर दी गई है.
7 लाख परिवारों की आय 1 लाख से कम
आपको बता दें कि हरियाणा में करीब 7 लाख परिवार ऐसे है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है. ऐसे गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से घोषणा की गई है. वहीं अगर इन बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन अगर कट गया है तो भी इन्हें सिर्फ अग्रिम उपभोक्ता राशि जमा करवानी होगी. इनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. यदि फिर भी कोई विवादित मामला है तो उपभोक्ता को 25 प्रतिशत मूल राशि जमा करवानी होगी. इसके बाद ही उसे आगे की योजना का लाभ मिल पाएगा. कोर्ट केस भी वापस लेना होगा.
एसई ऑपरेशन से करना होगा संपर्क
हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई बिजली उपभोक्ता योजना में शामिल होने के बाद भी 2 बार बिल का भुगतान नहीं करता तो उसे योजना के लाभ के लिए एसई ऑपरेशन से संपर्क करना होगा. ऐसे में उपभोक्ता को योजना का दोबारा लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन इस दौरान किसी की मुत्यु हो जाती है या हादसे का शिकार होने से अपंग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए 2 साल की स्किम लागू नहीं होगी.
सरकार ने 69 लाख बिजली उपभोक्ताओं को दिया था झटका
आपको बता दें कि इससे पहले एक अप्रैल से 69 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बोझ बढ़ा दिया गया था. सरकार की तरफ से कहा गया था कि 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले लोगों को 1 अप्रैल से जून माह तक 52 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिभार समायोजन जोड़ कर देना होगा.
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