Haryana News: हरियाणा में पराली जलाने वालों के खिलाफ सरकार अब और सख्त होती जा रही है. पराली जलाने से रोकने के लिए अब सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है. अगर किसी क्षेत्र में पराली जलती है तो अब पराली जलाने वाला ही नहीं बल्कि उस जिले के उपायुक्त, क्षेत्र के एसएचओ और दमकल विभाग के स्टेशन हाउस ऑफिसर भी जिम्मेदार होंगे. इसको लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल और डीजीपी डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से आदेश जारी किए गए है.
‘सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से कराएं पालन’
डीजीपी की तरह से प्रदेश के सभी आईजी और एसपी को लिखित रूप से आदेश कर कहा है कि सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र के एरिया में पराली नहीं जलने चाहिए. वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराएं.
स्कूलों के समय में भी किया बदलाव
हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों के समय में बदलाव किया है. प्रदेश में सिर्फ एक शिफ्ट में लगने वाले स्कूलों का समय अब सुबह 9 बजकर 30 मिनट से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दो शिफ्टों में लगने वाले स्कूलों का समय सुबह 7 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगा इसके अलावा दूसरी शिफ्ट का समय 12.40से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी ये आदेश 15 नवंबर से लागू होने वाला है.
दिवाली से पहले फिर बढ़ने लगा प्रदूषण
वायु प्रदूषण में 2 दिन थोड़ा सुधार दिखने के बाद गुरुवार को फिर प्रदेश के 7 शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 को पार कर गया. वहीं आज हरियाणा के शहरों के एक्यूआई की बात करें तो फरीदाबाद का AQI 460, कैथल का AQI 415, सोनीपत का AQI 415, जींद का AQI 400, गुरुग्राम का AQI 364, बहादुर का AQI 359, हिसार का AQI 334, पानीपत का AQI 322, रोहतक का AQI 353 पहुंच गया है.
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