Liquor Rule in Metro: हरियाणा में शराबियों पर सख्त हुई सरकार, प्रदेश में लागू नहीं होंगे DMRC के रूल, शराब लाने पर होगी सख्त कार्रवाई
Haryana: शराबियों को लेकर हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है. हरियाणा में सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल लागू होंगे. मेट्रो में दिल्ली या यूपी से शराब लाते ही हरियाणा पुलिस कार्रवाई करेगी.
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने शराबियों को बड़ा झटका दिया है. जहां एक तरफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मेट्रो में सफर के दौरान लोगों को 2 बोतल तक ले जाने की छूट दी है. वहीं इस शराब को लेकर हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है. सरकार ने फैसला लिया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा. हरियाणा में दिल्ली या यूपी से शराब मेट्रो में शराब की बोतले लाने पर कार्रवाई की जाएगी. हरियाणा में सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल लागू होंगे.
क्या है हरियाणा एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल
हरियाणा एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल के अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं है. यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लाकर हरियाणा में एंट्री करता है तो उसपर हरियाणा पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी. DMRC ने हाल ही में नियम बदलते हुए फैसला लिया था कि दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल सीलबंद शराब के साथ व्यक्ति यात्रा कर सकते है. दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों में भी आती है. लेकिन जब व्यक्ति जब शराब के साथ हरियाणा में एंट्री करेगा तो उसे हरियाणा आबकारी नियमों का पालन करना होगा.
दूसरे स्टेट की एक भी बोतल नहीं ला सकते
आपको बता दें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम प्रशासन पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि हरियाणा में सिर्फ हरियाणा आबकारी नियम ही लागू होंगे. के एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस का कहना है कि दूसरे राज्य से एक भी बोतल नहीं लाई जा सकती. कोई ऐसा करता हुई पाया गया तो उसपर कार्रवाई की जाएगी. मेट्रो में दिल्ली या यूपी से शराब लाते ही हरियाणा पुलिस कार्रवाई करेगी.
महिला आयोग भी जता चुका है आपत्ति
आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नियमों को लेकर हरियाणा महिला आयोग पहले भी विरोध जता चुका है. अध्यक्ष रेनू भाटिया का कहना है कि मेट्रो में शराब की नीति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सही नहीं है.
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