Haryana Anti-Conversion Bill: हरियाणा सरकार आज विधानसभा के बजट सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक लाएगी. इसमें जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ 10 साल की सजा का प्राविधान है. इसके लिए पहले ही हरियाणा कैबिनेट (Haryana cabinet) ने हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 (Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2022) को मंजूरी दे दी थी.
राज्य के गृहमंत्री अनिल विज के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत प्रदान किया गया है. इसमें हर भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सक्षम बनाया गया है. इसके बावजूद जबरन सामूहिक या व्यक्तिगत धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं. इसी को देखते हुए ये कानून लाया गया है.
विधेयक का ये होगा उद्देश्य
हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 को हरियाणा (Haryana) कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. इस बिल में गलत बयानी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी तरह के कपट से शादी के लिए प्रभावित करना अब अपराध होगा. ये विधेयक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है. इसका उद्देशय भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत (Principles of Secularism in India) को बनाए रखना होगा.
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विधेयक लाने का कारण
पिछले कई दिनों से दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के कई मामले सामने आए हैं. जिसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म को गलत तरह से पेश करके शादी कराते हैं. वहीं कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती की गई है. अब हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक द्वारा ऐसे मामलों को रोकने का प्रयास करता है. इस विधेयक में अवयस्क, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ जबरन धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है.