Ram Rahim Parole Case: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को पैरोल मिलने के सवाल पर हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) में अपना जवाब दाखिल किया है. हरियाणा सरकार ने कोर्ट में कहा है कि गुरमीत राम रहीम की तरह तीन या अधिक मामलों में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए कम से कम 89 लोगों को कई मौकों पर पैरोल या फरलो दी गई है.
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये हलफनामा एचसी के निर्देश पर जेल महानिरीक्षक (IGP) जगजीत सिंह की ओर से दायर किया गया है. अदालत ने 29 फरवरी को राम रहीम को लगातार पैरोल देने पर राज्य सरकार से सवाल किया था. आईजीपी जगजीत सिंह के अनुसार, इन 89 कैदियों में निश्चित अवधि की सजा पाने वाले भी शामिल हैं.
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार को अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल पर विचार करने से रोकते हुए 29 फरवरी को हाईकोर्ट की ओर से डेटा मांगा गया था. अदालत ने निर्देश देते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि हरियाणा राज्य एक हलफनामा प्रस्तुत करे कि ऐसे कितने लोगों को तीन मामलों में यह लाभ दिया गया है, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है और उन्हें सजा सुनाई गई है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही.
SGPC की जनहित याचिका पर सुनवाई
जनवरी 2023 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) की ओर से लगातार राम रहीम को पैरोल के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी. जनहित याचिका में कहा गया है कि उनकी पैरोल देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल सकती है. उन्हें पैरोल देने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं.
कई मामलों में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के मामलों में 20 साल की जेल की सजा हुई है. इसके साथ ही एक पत्रकार की हत्या की साजिश रचने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है. इसके अलावा डेरा अनुयायी की हत्या से संबंधित एक अन्य आपराधिक मामला भी है. 25 अगस्त, 2017 को उनकी जेल की सजा शुरू होने के बाद से राज्य सरकार ने नौ बार फरलो दी है.
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