Haryana News: हरियाणा सरकार ने अब लंबित संपत्ति कर पर देय ब्याज के भुगतान के लिए 31 दिसंबर तक की छूट दी है. करीब 1,000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के साथ संपत्ति के मालिकों और कब्जाधारियों को 31 दिसंबर तक कर जमा कराने के लिए कहा गया है. राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है. गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत अब बकाया आवास कर राशि पर समूचे ब्याज को माफ गया है.
पहले सिर्फ 25 फीसदी लोग जमा कराते थे संपत्ति कर
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि पहले सिर्फ 25 फीसदी लोग ही संपत्ति कर जमा कराते थे. लेकिन संपत्ति पहचान पत्र बनने के बाद अब सभी लोगों को शहरी स्थानीय निकाय विभाग को कर का भुगतान करना होगा. गुप्ता ने कहा कि मानचित्रण एवं सर्वेक्षण के बाद शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर के लिए 42.70 लाख से अधिक संपत्तियों की पहचान की गई है. इसके बाद करीब 33 लाख संपत्तियों का पहचान पत्र बनाया गया है. सर्वे के बाद करीब 23.50 लाख से ज्यादा नई संपत्तियों की पहचान की गई है जिसमें 1.98 लाख आपत्तियां दर्ज की गईं. डीएमसी कुलधीर सिंह ने बताया कि शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने विभिन्न प्वाइंटस पर बैठक ली थी. इसमें प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना भी अहम मुद्दा था. सरकार ने ब्याज माफी की योजना का फैसला लिया है. लोगों को चाहिए कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. अब सरकार ने पूरे प्रदेश में इस संबंध में फैसला लिया है कि जो भी अपनी प्रॉपर्टी का बकाया टैक्स जमा करवाता है, उस पर पूरा ब्याज माफ किया जाएगा.
सरकार ने क्यों लिया संपत्ति कर में छूट देने का फैसला
किसी भी राज्य में संपत्ति कर की वसूली स्थानीय निकाय की आमदनी का बड़ा जरिया है. लेकिन जिस राज्य के लोग संपत्ति कर जमा ही नहीं करवाते तो ऐसे में सरकार क्या करे. कुछ ऐसी ही स्थिति हरियाणा में भी है.उन्हीं लोगों को संपत्ति कर के भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह विशेष छूट दी गई है.
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