Haryana Govt Hospitals Dress Code: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब डॉक्टर्स और नर्स के अलावा अधिकारी और कर्मचारी भी ड्रेस कोड में दिखेंगे. प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किये जाने के बाद शुक्रवार (1 मार्च) से सरकारी अस्पतालों में 'ड्रेस कोड' लागू हो गया. शुक्रवार को जींद के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के आदेश का पालन करते हुए नजर आए. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, डॉक्टर्स के लिए सफेद एप्रन (White Apron) और बैज अनिवार्य किया गया है जबकि चीफ नर्सिंग अधिकारी के लिए आधी बाजू का एप्रन और बैज जरूरी कर दिया गया है.
इसके साथ ही राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए गुलाबी शर्ट, गुलाबी दुपट्टा, गुलाबी सलवार, हाफ एप्रन के साथ बैज, काली जुराब और जूते अनिवार्य किये गये हैं. आदेश के मुताबिक, वहीं नर्सिंग ऑफिसर फीमेल को गहरे नीले रंग की शर्ट, गहरे नीले रंग का दुपट्टा (आप्शनल), गहरे नीले रंग की सलवार को अनिवार्य किया गया है. इन्हें हाफ एप्रन के साथ बैज लगाना होगा.
हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट के लिए सफेद फुल एप्रन के साथ हरे रंग की वर्दी और बैज अनिवार्य कर दिया गया है. सभी को ड्रेस कोड से संबंधित निर्देश को पालन करने के लिए कहा गया है. सिविल अस्पताल के डिप्टी एम.एस. डॉ. राजेश भोला ने कहा कि सभी को मुख्यालय से मिले निर्देशों की पालना करना होगा. उन्होंने कहा कि 'ड्रेस कोड' में किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस को पेशेवर ड्रेस नहीं माना जाएगा और इनको पहनने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वेट शर्ट, स्वेट सूट, शॉट्स पहनने की अनुमति भी नहीं होगी.
ये भी पढ़ें: हरियाणा में BJP अकेले सभी 10 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव, दुष्यंत चौटाला की राह होगी जुदा?