Haryana News: हरियाणा के हिसार जेल में बंद जलेबी बाबा की बाबा की मौत हो गई है. बाबा को 100 से अधिक महिलाओं को नशीली चाय पिलाकर दुष्कर्म करने व उनकी अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगा था. इस मामले में वो जनवरी 2023 से हिसार सेंट्रल जेल में थे.


हिसार की सेंट्रल जेल नंबर दो में बंद जलेबी बाबा की जेल में ही मौत हो गई. फतेहाबाद के टोहाना में रह रहे जलेबी बाबा का नाम अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा उर्फ बिल्लू था. वह मूलरूप से पंजाब के मानसा का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया था. उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई.


2017 में वायल हुए थे अश्लील वीडियो 


अक्टूबर 2017 में जलेबी बाबा के टोहाना में बने आश्रम में महिला भक्तों के अश्लील वीडियो सार्वजनिक हुए थे. तब वहां काफी बवाल मचा था. इस मामले में जलेबी बाबा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज की थी. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था.


अदालत ने माना था दुष्कर्म का दोषी


जलेबी बाबा को अदालत ने 10 जनवरी 2023 को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 14 साल के कारावास की सजा दी थी. इसके अलावा, कुछ महिलाओं से भी दुष्कर्म करने पर आरोपी बाबा को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है. आईटी एक्ट के तहत पांच साल की सजा भी उन्हें मिली हुई है. सभी सजा एक साथ ही चलने के आदेश अदालत ने दिए थे. जनवरी 2023 से हिसार की जेल में सजा काट रहे जलेबी बाबा की मौत ह्दय गति रुकने से हो गई.
 
किसने किया था बाबा के कुकृत्य का भंडाफोड़


पंजाब के मानसा के रहने वाले अमरपुरी टोहाना में रेहड़ी लगातार आजीविका चलाता था. इसी काम को करते-करते वो बाबा बन गया. उन्होंने टोहाना के पास ही अपना आश्रम भी स्थापित कर लिया. ज्यादातर महिलाएं उनकी भक्त थी. इसी का फायदा उठाकर उसने महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया. महिलाओं को इलाज के बहाने नशीली दवाईयां चाय में मिलाकर वह पिलाता था. जब महिलाएं होश खो बैठती थी तो जलेबी बाबा उनकी इज्जत लूटता था. उनके साथ दुष्कर्म करता था. 100 से अधिक महिलाओं ने जलेबी बाबा के इस कृत्य को उजागर किया था. 


महिलाओं की शिकायत के बाद जलेबी बाबा के आश्रम की छानबीन की गई. छानबीन के दौरान आश्रम से काफी मात्रा में नशे की वस्तुएं बरामद हुई थी। जलेबी बाबा का पांच साल तक अदालत में ट्रायल चला. फिर 10 जनवरी 2023 को अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.


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(राजेश यादव की रिपोर्ट)