Haryana News: हरियाणा में जींद की एक अदालत ने युवती को बंधक बना रेप की कोशिश करने और जातिसूचक अपशब्द कहने के दोषी कोचिंग सेंटर संचालक को बुधवार को पांच साल कारावास और साढ़े 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को पांच माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.
2017 को युवती ने की थी शिकायत
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शहर थाना इलाके की एक युवती ने 16 अक्टूबर 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पटियाला चौक स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी. शिकायत में कहा गया कि गांव जुलानी निवासी सुनील ने एक बार उसे कोचिंग सेंटर के कमरे में बंधक बना लिया और उसके साथ रेप की कोशिश की. जब उसने विरोध किया तो सुनील ने उसे जातिसूचक अपशब्द कहे. महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर सुनील के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था.
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पांच साल की हुई जेल
बता दें कि युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसके बाद सुनील के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और जांच शुरु कर दी गई. जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. आरोपी को पांच साल कैद के साथ 12 हजार जुर्माना लगाया गया.