Haryana News: हरियाणा सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करती रहती है. ऐसे में इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मलती है. इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Matrushakti Udyamita Yojana) की शुरुआत की है. बता दें कि, इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है.
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को लोन उपलब्ध करवाया जाएगा. इस योजना को आरंभ करने की घोषणा हरियाणा सरकार ने अपने बजट सत्र 2022-23 में ही की थी. इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का उद्यम स्थापित करने के लिए लोन दिया जाएगा. बता दें कि, इस योजना के तहत जिला कैथल के लिए मार्च 2024 तक 80 केसों का लक्ष्य रखा है.
5 लाख से कम होनी चाहिए आय
मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी मिलेगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम होगी. यह योजना महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी. इसके अलावा इस योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा. इस योजना के अंतर्गत दिए गए लोन पर केवल 7% ब्याज का भुगतान करना होगा. वहीं इसके लिए महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए.
इन दस्तावेज को करना होगा जमा
इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे. इन दस्तावेजों में आवेदन-पत्र राशन कार्ड, परिवार पहचान-पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रामण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सट्रिफिकेट, अनुभव प्रमाण-पत्र शामिल है. अधिक जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम गली नंबर-1 न्यू बस स्टैंड के पीछे, भगत सिंह कालोनी कैथल में संपर्क कर सकते हैं.