Haryana News: हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच में शामिल हुए और उन्होंने महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोपों को ‘‘झूठा व निराधार’’ करार दिया है.  संदीप सिंह से चंडीगढ़ के सेक्टर-26  के थाने में करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई. मंत्री के वकील दीपक सभरवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उनके मुवक्किल को पेश होने के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा था और उन्होंने उसका पालन किया है. 


सुबह 11.30 बजे से शाम 7 बजे तक हुई मंत्री से पूछताछ
वकील दीपक सभरवाल ने बताया कि मंत्री संदीप सिंह को जांच में शामिल होने के लिए रविवार सुबह साढ़े 11 बजे का समय दिया गया था. शाम सात बजे तक उनसे पूछताछ की गई. दीपक सभरवाल ने कहा कि मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ लगे आरोप झूठे और निराधार’ हैं. उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज और अन्य चीजें भी पेश की है. वकील ने कहा कि मंत्री ने पुलिस को हर सवाल का जवाब दिया है. वही पुलिस को कहा है कि जब भी जरूरत होगी वो फिर से जांच में शामिल होने के लिए उपलब्ध रहेंगे. वकील दीपक सभरवाल ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला का शील भंग करने का इरादा) को शामिल करने के बारे में कहा कि प्राथमिकी में कोई भी धारा जोड़ी व हटाई जा सकती है. यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है. 


जूनियर महिला एथलेटिक्स कोच ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप
वही आपको बता दें कि हरियाणा की एक जूनियर महिला एथलेटिक्स कोच ने कुछ दिनों पहले पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर उन्हें बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न करने और धमकी देने का आरोप लगाया था. महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. मंत्री पर भादंवि की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (उसे निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर करना), 342 (गलत तरह से बंदी बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी देने) के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था. 


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