(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Haryana News: दुष्यंत चौटाला का दावा, निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण से होगा बड़ा फायदा
Haryana News: हरियाणा सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया है. डिप्टी सीएम दुष्यंत ने इसके फायदे को लेकर दावा किया है.
Haryana News: हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेशवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि सरकार के इस कदम से राज्य के युवाओं को फायदा होगा. यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा. इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से शनिवार को एक अधिसूचना जारी की गई.
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कानून साबित होगा. उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार देने के राज्य सरकार के फैसले से प्रदेश के युवाओं को बहुत फायदा होगा.
गौरतलब है कि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देना चौटाला की जननायक जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था. चौटाला ने कहा कि निजी कंपनियों, न्यासों और सोसायटियों को हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और 15 जनवरी तक सभी रोजगार विवरणों को अद्यतन करना होगा. उन्होंने कहा, ''इस पोर्टल पर अब तक 16,000 कंपनियों ने अपना विवरण अपलोड किया है.''
मासिक वेतन की सीमा घटाई गई
स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के साथ हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 को 15 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा. राज्य सरकार ने गत छह नवंबर, 2021 को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें अधिनियम के लागू होने की तारीख 15 जनवरी, 2022 बताई गई थी.
सरकार ने, हालांकि, एक और अधिसूचना जारी की, जिसके तहत उक्त अधिनियम के अंतर्गत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा 50,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दी गई है.
Punjab News: डिप्टी सीएम के दामाद बने एडिशनल एडवोकेट जनरल, चन्नी सरकार पर लगे परिवारवाद के आरोप