Haryana News:  गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिलाधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव (Deputy Commissioner Nishant Kumar Yadav) द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, ड्रोन, (Drone) माइक्रोलाइट (अत्यंत हल्के) विमान, (Microlight Aircraft) ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, (Hot Air Balloon) पतंग और चीनी माइक्रोलाइट यान उड़ाने पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा. 


आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई 
जिलाधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने साइबर कैफे, अतिथि गृहों, होटल और मकान मालिकों एवं अन्य कार्यालयों के संचालकों को किरायेदारों, कर्मियों, आगंतुकों और मेहमानों के पहचान पत्र एवं अन्य रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कारणों से ये आदेश जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा, ‘‘इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.


राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था को किया जा रहा चाक-चौबंद
राजधानी दिल्ली में भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को लेकर जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी के चप्पे-चप्पे पर जवानों के तैनात किया जाएगा. इसके अलावा राजधानी के कुछ हिस्सों में अलग-अलग एक्जिट प्वाइंट्स पर पर वाहनों की जांच और नाकेबंदी अभी से तेज कर दी गई है, ताकि अगर कोई आवाजाही होती है, तो आसानी से उसकी जांच और सत्यापन किया जा सकें. इस बार कर्तव्‍य पथ के चारों ओर भी नई तरीके से बैरिकेडिंग का इंतजाम किया जा रहा है. पूरी कर्तव्‍य पथ पर इनको लगाने की तैयारी शुरू हो गई है. वही 2023 गणतंत्र दिवस परेड में निकाली जाने वाली झांकियों में इस बार कई बदलाव देखने को मिलने वाले है. 


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