Haryana Schools Can Not Recommend Shops For Uniform, Books Etc: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग (Haryana School Education Department) ने नया नियम निकाला है जिसके तहत यहां के प्राइवेट स्कूल अब अभिभावकों से किसी दुकान विशेष से यूनिफॉर्म या स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए नहीं कह सकते. ये नियम नए एकेडमिक सेशन से लागू हो जाएगा. बता दें कि शिक्षा निदेशालय, हरियाणा (Directorate of School Education, Haryana) को बहुत समय से ये शिकायत मिल रही थी कि कई प्राइवेट स्कूलों में पैरेंट्स पर दबाव बनाया जाता है कि वे किसी विशेष दुकान से ही किताबें, ड्रेस, जूतें, आदि खरीदें. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.


कहीं और नहीं मिलता सामान


ये बिजनेस कुछ स्कूलों और दुकानदारों की सांठ-गांठ से कुछ इस तरह फल-फूल रहा है कि अभिभावक इसमें पिस जाते हैं. कुछ स्कूल तो यहां तक नियम बना देते हैं कि उनके यहां कि किताबें या ड्रेस किसी खास दुकान के अलावा कहीं मिलती ही नहीं हैं. लेकिन अब ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.


कानून के तहत हुआ फैसला


इस बाबत राज्य भर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स को पत्र लिखकर डायरेक्टर – जनरल स्कूल एजुकेशन ने साफ निर्देश दिए हैं. उन्होंने लेटर में साफ किया है कि हरियाणा स्कूल एजुकेशन (अमेंडमेंट) रूल्स 2021 के सेक्शन 3 (6) के अंतर्गत किसी भी बच्चे को किसी खास दुकान से किताबें, स्टेशनरी, जूते आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. जो स्कूल इस नियम को तोड़ता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.


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