Haryana News: हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में गुरुवार को कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया था. आज मामन खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामन खान को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. जबकि पुलिस ने सात की रिमांड मांगी थी. सुरक्षा कारणों की वजह से नूंह में धारा 144 लागू करने के साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है. साथ ही शुक्रवार को जुम्मे की नमाज घरों से ही अता करने की प्रशासन ने अपील की है. इसके साथ ही नूंह व गुरुग्राम जिलों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई.
विधायक मामन खान को नूंह हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पहले 25 अगस्त को नोटिस देकर 31 अगस्त को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था. नोटिस के जवाब में विधायक ने मेडिकल भेज दिया कि वह बुखार से पीडि़त हैं. उसके बाद पुलिस की ओर से 5 सितंबर को दूसरा नोटिस दिया गया और 10 सितंबर को जांच में शामिल होने के लिए नूंह पुलिस लाइन बुलाया गया, लेकिन वह तब भी नहीं पहुंचे.
अग्रिम जमानत याचिका में क्या कहा?
हालांकि मामन खान की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाए जाने के दौरान कोर्ट में कहा गया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है. हिंसा वाले दिन वो नूंह में नहीं थे. याचिका में कहा है कि वो 26 जुलाई से एक अगस्त तक गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर थे. इसके अलावा मामले की एसआईटी से जांच करवाने की भी मांग की गई थी.
नूंह हिंसा में हुई थी 6 लोगों की मौत
मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूंह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि, नूंह में बड़कली चौक पर हुई घटना में मामन खान की भूमिका थी. वे उस समय समर्थकों के सम्पर्क में थे. हिंसा वाली जगह के आसपास मामन खान की लोकेशन भी मिली है. फिलहाल मामन खान को अदालत ने दो दिन की डिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि, नूंह में 31 जुलाई को उस समय हिंसा भड़क उठी थी जब ब्रजमंडल यात्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया था. जिसके बाद हिंसा भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी.