Haryana News: फर्जी डिग्री वाले पंच-सरपंचों की खैर नहीं, पकड़े गए तो तुरंत पद से होंगे बर्खास्त
Haryana Panchayat Election: राज्य चुनाव आयोग ने 18 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र जारी करते हुए आदेश दिया है कि अगर नए पंच सरपंचो की डिग्रियों की जांच की जाए.
Haryana Panchayat Election 2022: हरियाणा में चुने गए नए पंच-सरपंचों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा चुनाव आयोग को राज्य के नए पंच-सरपंचों की डिग्री फेक या बोगस होने की शिकायतें मिली हैं. इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने 18 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र जारी करते हुए आदेश दिया है कि अगर नए पंच सरपंचो की डिग्रियों की जांच की जाए. इतना ही नहीं यह जांच किसी आईएस या एचसीएस अफसर से कराई जाए.
हरियाणा चुनाव आयोग ने डिप्टी कमिश्ररों को सख्त आदेश दिया है कि अगर किसी चुने गए नए पंच-सरपंच की डिग्री फेक निकलती है तो तुरंत उसे उसके पद से बर्खास्त किया जाए. इसके साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ हरियाणा पंचायत एक्ट 1994 के सेक्शन 51 के सब सेक्शन (3) के क्लाउज b के तहत कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है. आयोग की तरफ से जारी हुए इस आदेश को लेकर नए चुने पंच-सरंपचों में खलबली मची हुई है.
इन जिलों में होगी जांच
नए पंच-सरपंचों की फेक डिग्री की जांच भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिले में होनी है. चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आदेश में साफ कहा है कि इन मामलों की रिपोर्ट जल्द से जल्द राज्य चुनाव आयोग को दें.
हरियाणा के इन चार जिलों में अभी नहीं होगी जांच
हालांकि हरियाणा के चार जिले फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार और पलवल इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं. क्योंकि इन चार जिलों को बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि इन जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों का 22 नवंबर और पंच-सरपंच के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है. बता दें कि हरियणा के पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के अनुसार सामान्य वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग के लिए दसवीं पास जरूरी थी. इसके अलावा महिला और अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए 8वीं पास और सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य था.