Haryana Panchayat Election: हरियाणा में पंचायत चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी. हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव करवाएगी. जुलाई या अगस्त तक राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.


एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीप करण ने कहा, ''उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की अनुमति दे दी है. रिट याचिकाओं पर फैसलों के अनुसार चुनाव होंगे. आने वाले समय में इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी.''


दीप करण ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ ने चुनाव कराने की अनुमति देने की राज्य की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करने के बाद आदेश जारी किया. वकील ने कहा, ''हमने इसका विरोध किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि चुनावों में देरी हो रही है, इसलिए हम चुनाव कराने की अनुमति देते हैं.''


सीएम ने दी यह जानकारी


हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ''पंचायती चुनाव को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके बाद आज कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं पर सुनवाई होती रहेगी, लेकिन सरकार चाहे तो पंचायती चुनाव करवा सकते हैं. जून या जुलाई में पंचायती चुनाव हो सकते हैं.''


हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने से संबंधित विषय उच्च न्यायालय में लंबित है जहां पंचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा किये गये कुछ संशोधनों को चुनौती देने के लिए अनेक याचिकाएं दाखिल की गयी हैं. हरियाणा में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी, 2021 को समाप्त हो चुका है.


Bhagwant Mann की सरकार ने 26,454 पद भरने के लिए मांगे एप्लिकेशन, पंजाब पुलिस में हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी