Haryana News: हरियाणा सरकार की तरफ से कुंवारों व विधुरों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद इसकी घोषणा कर चुके हैं. इस योजना के तहत कुंवारों व विधुरों को सरकार 2750 रुपए देने वाली है. लेकिन पेंशन लेने वालों के लिए कुछ शर्तें भी बनाई गई हैं. इन शर्तों के आधार पर ही सरकार उन्हें पेंशन देने वाली है.


कुवांरों को पेंशन देने के लिए सरकार ने सबसे बड़ी जो शर्त बताई है वो ये है कि जिस कुंवारे या विधुर को सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी, जो सरकार की इस योजना का लाभ उठाएगा. लेकिन पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और फिर भी पेंशन लेता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ऐसे व्यक्ति से पेंशन की राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूल करेगी.


लिव-इन वालों को नहीं मिलेगा फायदा


हरियाणा सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि जो तलाकशुदा व लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे है उन व्यक्तियों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी. पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए सरकार ने ठोस नियम बनाए है.


PPP से मिलेगी अब पूरी जानकारी


परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी पात्रों की जानकारी हर महीने की 10 तारीख तक सूचना सामाजिक न्याय विभाग को देगा. महीने के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच करेगा जिसके बाद उसके अगले महीने से 7 तारीख को पात्रों की पेंशन आईडी बना दी जाएगी. जिसके बाद संबंधित विभाग उस व्यक्ति से संपर्क करेगा और पेंशन को लेकर उसकी सहमति ली जाएगी, फिर उसके खाते में पेंशन की राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी. इसी साल जुलाई से यह योजना शुरू की गई है. 


71 हजार लोगों को मिलेगा योजना का लाभ


आपको बता दें कि प्रदेश में 71 हजार अविवाहित और विधुर हैं. जिन्हें 2750 प्रति माह पेंशन दी जाएगी. इससे सरकार पर हर महीने 20 करोड़ रुपए और हर साल 240 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार पड़ेगा. 


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