Junaid-Nasir Case: भिवानी हत्याकांड मामले में 4 आरोपी निकले हरियाणा पुलिस के मुखबिर, घटना से ठीक पहले किया ये काम
Bhiwani Killing Case: 14 फरवरी को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, गुप्तचर और गोरक्षक रिंकू ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि पांच मवेशी तस्कर, एक टाटा 407 (छोटा ट्रक) से राजस्थान की ओर जा रहे थे.
Junaid Nasir Murder Case: राजस्थान के दो मुस्लिम व्यक्तियों के कथित अपहरण व हत्या (Bhiwani Killing Case) से जुड़ी प्राथमिकी में शुरुआत में नामजद किये गये पांच में से चार लोग पिछले कुछ हफ्तों में संदिग्ध गो तस्करों के खिलाफ हरियाणा पुलिस (Haryana Police) द्वारा दर्ज मामलों में गुप्तचर (मुखबिर) या शिकायतकर्ता रहे थे. राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) जिला स्थित घाटमीका गांव निवासी नासिर और जुनैद को 15 फरवरी को गोरक्षकों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया था और उन दोनों के झुलसे हुए शव अगले दिन हरियाणा के भिवानी (Bhiwani) जिला स्थित लोहारू में मिले थे. मृतकों के परिजनों ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बजरंग दल (Bajrang Dal) से संबद्ध पांच लोगों को नामजद कराया था.
राजस्थान पुलिस ने 16 फरवरी को दर्ज अपनी शिकायत में पांच आरोपियों-अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू मानेसर को मृतकों के परिवार द्वारा दायर शिकायत के आधार पर नामजद किया था. बाद में चार और संदिग्धों के नाम भरतपुर में गोपालगढ़ थाने में दर्ज प्राथमिकी में जोड़े गये. हरियाणा के नूंह स्थित फिरोजपुर झिरका और नगीना थानों में हाल में दर्ज प्राथमिकियों के मुताबिक, रिंकू, लोकेश और श्रीकांत को मुखबिर बताया गया है, जबकि बजरंग दल का सदस्य मोनू गुरुग्राम स्थित सेक्टर 9ए थाने में दर्ज एक प्राथमिकी में शिकायतकर्ता है. रिंकू को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
गुप्तचर और गोरक्षक रिंकू ने दी पुलिस को सूचना
अपहरण की घटना से ठीक पहले फिरोजपुर झिरका पुलिस थाने में 14 फरवरी को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, गुप्तचर और गोरक्षक रिंकू ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि पांच मवेशी तस्कर, एक टाटा 407 (छोटा ट्रक) से राजस्थान की ओर जा रहे थे. सहायक उप निरीक्षक जमशेद ने कहा, ‘‘पुलिस की एक टीम ने रिंकू के साथ अगांव गांव के पास एक अवरोधक लगाया था और 10-15 मिनट बाद एक टाटा 407 ट्रक वहां पहुंचा. पुलिस टीम को देखने के बाद चालक और उसके चार सहयोगी वाहन से कूद गये और भागने में सफल रहे. गुप्तचर रिंकू ने चालक की पहचान कालू के रूप में की थी और चार अन्य के नाम भी बताये थे.’’
उप निरीक्षक बलबीर सिंह की शिकायत पर 23 जनवरी को फिरोजपुर झिरका थाने में दर्ज एक और प्राथमिकी में रिंकू को ‘मुखबिर खास’ और गोरक्षक समूह का सदस्य बताया गया था. इसी थाने में 19 जनवरी को एक और प्राथमिकी गोरक्षक लोकेश से मिली गुप्त सूचना के आधार पर दर्ज की गई थी. संदिग्ध गो तस्करों के खिलाफ नगीना और फिरोजपुर झिरका थानों में एक जनवरी को दो अलग-अलग प्राथमिकियां भी गोरक्षक श्रीकांत और रिंकू से मिली गुप्त सूचना के आधार पर दर्ज की गई थीं. गुरुग्राम के सेक्टर 9ए थाने में 16 जनवरी को दर्ज एक प्राथमिकी में मोहित उर्फ मोनू मानेसर का जिक्र शिकायतकर्ता के रूप में किया गया.
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