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गुरुग्राम में रेरा कोर्ट ने बिल्डर पर लगाया जुर्माना, जानें क्या है मामला?

Haryana Rera Court: ​कोर्ट ने बिल्डर को हिदायत देते हुए साफ कर दिया है कि आदेशों का पालन न करने सख्त कार्रवाई की जाएगी. कंपनी ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ अपील करेगी.

Gurugram News: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) अदालत ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 13 के तहत एक बिल्डर को नियमों के उल्लंघन का दोषी करार दिया है.

रेरा कोर्ट ने इस मामले में रियल एस्टेट प्रमोटर वाटिका लिमिटेड पर जुर्माना भी लगाया है. साथ ही आदेश दिए हैं कि वो बिल्डर बायर्स समझौते पर पूरी तरह से अमल करे.

गुरुग्राम रेरा कोर्ट के जज एसके अरोड़ा के इस आदेश से पांच शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि वाटिका लिमिटेड द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 13 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.

इस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने रियल एस्टेट प्रमोटर वाटिका पर धारा 61 के तहत 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. 

समझौते के मानदंडों का पालन करे बिल्डर
इसके अलावा, रियल एस्टेट प्रमोटर को पंजीकृत खरीदार के समझौते के मानदंडों पर अमल का भी निर्देश दिया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि 30 दिनों के भीतर वाटिका रियल एस्टेट विनियमन और विकास नियम 2017 में तय नियमों पर पूरी तरह से अमल करे. ऐसा न करने पर प्राधिकरण धारा 63 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा. 

प्रमोटर ने अदालत के आदेशों का नहीं किया पालन
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 13 में कहा गया है कि एक प्रमोटर किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन की कुल लागत का 10 प्रतिशत से अधिक राशि स्वीकार नहीं करेगा. आदेश में इस बात का भी जिक्र है कि वाटिका लिमिटेड ने अदालत के 23 फरवरी 2024 के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके लिए अदालत ने वाटिका लिमिटेड पर अधिनियम 2016 की धारा 63 के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने बिल्डर को हिदायत देते हुए साफ कर दिया है कि आदेशों का पालन न करने सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राजेश यादव की रिपोर्ट

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