Haryana Corona Guideline: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पांच जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी हैं. इसके बाद मॉल और बाजार शाम पांच बजे बंद करने के आदेश हैं. प्रशासन की तरफ से रविवार को सभी दुकानें पांच बजे तक बंद करवा दी गईं. हालांकि इस दौरान जरूरत के सामान वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.
दुकानदारों में नाराजगी
वहीं सरकार द्वारा नई पाबंदिया लगने के बाद दुकानदारों में नाराजगी देखी गई. दुकानदारों का कहना है कि शाम पांच बजे दुकानें बंद होने से रोजगार पर असर पड़ेगा. उनका कहना है कि सर्दियों में दुकानें आमतौर पर देर से ही खुलती हैं और जल्दी बंद होने से कारोबार में काफी नुकसान होगा. इसके अलावा इससे अगर सामान की सप्लाई चेन प्रभावित हुईं तो चीजें महंगी हो सकती हैं. दुकानदारों ने सरकार से मांग की है कि वैक्सीनेटेड लोगों मार्केट में आना दिया जाए और दुकानों के समय में कुछ छूट दी जाए.
इन दुकानों को मिली छूट
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत पांच जिलों में आवश्यक दुकानों को शाम पांच बजे बंद करवाया जा रहा है. हालांकि जरूरत के सामान की दुकानें जैसे, खाने पीने के सामान, किराने की दुकानें, सब्जी की दुकानें आदी को इसमें छूट दी गई है. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें और बार को आधी क्षमता के साथ साढ़े दस बजे तक खोलने की इजाजत है.
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