Haryana News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है.SGPC सदस्य बीएस सियालका ने राम रहीम की 40 दिन की पैरोल के खिलाफ याचिका लगाई थी. इस याचिका में पैरोल के लिए जारी 20 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. SGPC  ने इससे पहले भी याचिका लगाई थी लेकिन तकनीकी खामियों के चलते उसे वापस ले लिया गया था जिसके बाद दोबारा याचिका लगाई गई थी. 


हरियाणा सरकार पर नियमों के उल्लंघन का आरोप
SGPC द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन का पैरोल देकर सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन किया है. डेरा प्रमुख पर यौन शोषण, हत्या के अलावा पंजाब में भी कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज है. उसके बावजूद उसे बार-बार पैरोल दी जा रही है. SGPC सदस्य बीएस सियालका ने अपनी याचिका में राम रहीम पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान करने का भी आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि राम रहीम की वजह से ही सिखों और उनके अनुयायियों के बीच कई बार विवाद हुए है. विवाद इतने बढ़े भी है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सड़कें जाम की गई, रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन किया गया. 


सिखों की भावनाएं आहत 
SGPC सदस्य बीएस सियालका ने अपनी याचिका में कहा है कि डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने से सिखों की भावनाएं आहत हुई है और पंजाब की शांति के लिए खतरा पैदा हो गया है. याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि जब तक याचिका कोर्ट में विचाराधीन है तब तक राम रहीम की पैरोल रद्द कर उसे जेल भेजा जाए. इस याचिका में हरियाणा के मुख्य सचिव, गृह सचिव, सुनारिया जेल अधीक्षक और रोहतक के डीसी और डेरा प्रमुख राम रहीम को प्रतिवादी बनाया गया है.


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