Punjab Haryana High Court: पंजाब की नई आबकारी नीति पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. शराब कारोबार से जुड़े लोगों ने हाईकोर्ट में चार याचिका दाखिल कर नई इक्साइज़ पोलिसी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जबाव देने के लिए नोटिस जारी किया है.


हाईकोर्ट का कहना है कि ठेकों की अलॉटमेंट अब इन याचिकाओं की सुनवाई पर निर्भर करेगी. सरकार की यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होनी है. हाईकोर्ट ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दायर 4 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया है. इस मामले में अब पंजाब सरकार से जवाब तलब किया गया है. 


9600 करोड़ का राजस्व जुटाने का दावा
आम आदमी पार्टी की सरकार नई पॉलिसी से पंजाब में 9600 करोड़ का राजस्व जुटाने का दावा कर रही है जो पिछली नीति की तुलना में 49% ज़्यादा है. पिटीशन की पैरवी कर रहे एडवोकेट मोहन जैन के अनुसार एक्साइज पॉलिसी में पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 और पंजाब लिकर लाइसेंस 1956 का उल्लंघन किया है. 


सरकार पर आरोप
आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर आरोप है कि वह शराब कारोबार में मोनोपली को बढ़ावा दे रही है. इसलिए इस नीति को रद्द किया जाए. यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू हो रही है. जिसके बाद पंजाब में चंडीगढ़ से सस्ती बीयर और हरियाणा से सस्ती शराब मिलेगी. 


यह है नई पॉलिसी
इस पॉलिसी में सरकार ने पंजाब में शराब के 750 ग्रुप हटाकर 177 कर दिया है. वहीं एक ग्रुप को 4 करोड़ के बदले 30 करोड़ का कर दिया गया है. जिससे छोटे कारोबारी मॉर्केट से बाहर हो गए हैं. अब ठेका लेने के लिए टेंडर ऑक्शन किया जाएगा. आप सरकार ने इस साल 9647 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है. 


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