Haryana News: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हरियाणा में इन जगहों पर नहीं बजा सकते लाउड स्पीकर
Chandigarh News: एक बुजुर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता है.
Haryana News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बुजुर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है. हरियाणा में अब सार्वजनिक जगहों पर ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और न्यायाधीश अरुण पाली ने 80 वर्षीय बुजुर्ग उजागर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. बुजुर्ग उजागर सिंह की तरफ से एडवोकेट वंश मल्होत्रा ने हाईकोर्ट के सामने उनका पक्ष रखा था. वही कोर्ट द्वारा प्रशासन को नियम का पालन करवाने की सख्त हिदायत दी गई है.
SDM से कोर्ट के आदेशों को सुनिश्चित करवाने की अपील
कोर्ट द्वारा 12 फरवरी 2023 मामले पर निर्णय सुनाया गया था, जिसकी प्रति जब याचिकाकर्त्ता उजागर सिंह के पास पहुंची तो वो जैवलिन थ्रो के राष्ट्रीय खिलाड़ी शमशेर सिंह जैलदार के साथ लघु सचिवालय पहुंचे और एसडीएम से आदेशों को सुनिश्चित करवाने की अपील की.
लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगा प्रतिबंध
न्यायाधीश राजीव शर्मा और हरिंद्र सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने पहले फैसला सुनाया था कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा. यही नियम डीजे पार्टी, मैरिज पैलेस और साउंड सिस्टम से जुड़े कार्यक्रमों में भी लागू रहेगा. ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए सभी मानदंडों के नियम का पालना अनिवार्य किया गया है. किसी विशेष कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होगी. आदेशों को ना मानने पर प्रशासनिक अमले के खिलाफ न्यायालय अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी. बुजुर्ग उजागर सिंह के वकील वंश मल्होत्रा ने बताया कोर्ट के फैसले से संबंधित पत्र डीसी और एसपी को भेजे जा चुके है, लेकिन अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है. उनपर अवमानना का मामला भी लगाया जा सकता है.
इस वजह से बुजुर्ग ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
80 वर्षीय बुजुर्ग उजागर सिंह का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर समय की पालना ना करते हुए किसी भी वक्त ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जाता है. जिससे बुजुर्गों, मरीजों और पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी होती है.
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