Karnal News: करनाल विधानसभा सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव (Karnal Bypoll) का रास्ता अब साफ हो गया है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निर्वाचन आयोग की अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई थी. चुनाव संबंधी अधिसूचना 16 मार्च को जारी की गई थी. अधिसूचना में करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है. यह सीट हरियाणा के दो बार के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) के इस्तीफे के कारण खाली हुई है.
मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव के जरिए केंद्रीय राजनीति में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी ने करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है. जबकि करनाल विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सीएम नायब सिंह सैनी को प्रत्याशी बनाया है जो कि फिलहाल कुरुक्षेत्र से सांसद हैं.
25 मई को उपचुनाव
जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर बुधवार को फैसला आया. राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ 25 मई को करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा.
अकोला में इस तर्क पर रद्द हुआ चुनाव
बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के अकोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव रद्द कर दिए गए थे. इससे जुड़ी याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि चुनाव जीतने के बाद नए प्रतिनिधि को चार महीने से भी कम वक्त मिलेगा क्योंकि महाराष्ट्र में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते आदेश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव न कराने का फैसला किया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का दिया गया था हवाला
वहीं, करनाल वाले मामले में याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था. साथ ही कहा गया था कि जन प्रतिनिधि अधिनियम में यह साफ तौर पर लिखा है कि अगर विधानसभा के कार्यकाल को समाप्त होने में एक साल से भी कम वक्त हो तो चुनाव नहीं कराए जा सकते.
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