Haryana: गोहत्या के आरोपियों पर खट्टर सरकार की कड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से घरों को किया चकनाचूर, भारी पुलिस बल रहा तैनात
Nuh News: नूंह जिले पचगांव में गोहत्या के आरोपियों के घरों को गिरा दिया गया. आरोपियों ने अपराध की आय और डीटीपी विभाग के नियमों का उल्लंघन कर घर बनाएं थे.
Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में गोहत्या के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की गई. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गोहत्या के आरोपी दो लोगों के मकानों को गिरा दिया गया क्योंकि वे अपराध की कमाई से बनाए गए थे. जिला नगर नियोजन (DTP) विभाग की सहायता से नूंह पुलिस ने गुरुवार को यहां पचगांव में आरोपियों के मकानों को ध्वस्त कर दिया. पुलिस ने कहा कि ये मकान अपराध की आय से और डीटीपी विभाग के नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए थे.
आरोपियों पर गोहत्या समेत अन्य मामले दर्ज
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों व्यक्ति गुरुग्राम, रोहतक और नूंह जिलों में गोहत्या समेत कई मामलों मे आरोपी है. जो मकान ढहाए गए वे मुबारिक उर्फ तन्ना और खालिद के थे. उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले आरोपियों के परिजनों को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था. गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस पहले भी अपराधियों द्वारा अपराध की कमाई से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ विध्वंस अभियान चलाती रही है.
भारी पुलिस बल रहा तैनात
जिस समय आरोपियों की मकान गिराए जा रहे थे उस समय मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था. टौरू डीएसपी जयप्रकाश यादव, सदर थाना प्रभारी संदीप मोर और जिला नगर नियोजन अधिकारी बिनेश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे.
हरियाणा में गोहत्या पर सख्त कानून
हरियाणा में गोहत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है. 2015 के प्रावधानों के अनुसार अगर प्रदेश में कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया गया तो उसको 10 साल की कैद और 30 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है. जुर्माना ना देने की स्थिति में एक लाख की कैद और भुगतनी पड़ती है. कड़े कानून होने के बाद ऐसा करने वाले लोगों में डर नहीं है जिसकी बड़ी वजह प्रदेश में दोष साबित होने की दर बहुत कम है.
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