Punjab Firecracker: पंजाब में दिवाली पर दो घंटे ही छोड़ सकेंगे पटाखे, मान सरकार ने तय किया रात 8 से 10 बजे तक का समय
Punjab News: पंजाब की भगंवत मान सरकार ने दिवाली पर चलने वाले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला लिया. पंजाब में दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी.
Punjab Firecrackers on Diwali: पंजाब सरकार ने दिवाली (Diwali) पर चलने वाले पटाखों (Firecrackers) के लिए समय निर्धारित कर दिया है. पंजाब की भगंवत मान (Bhagwant Mann) सरकार ने दिवाली की रात 2 घंटे ही पटाखे चलाए जाने के निर्देश दिए हैं. पंजाब के मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर (Gurmeet Singh Meet Hayer) ने आदेश दिया है कि दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी.
ग्रीन पटाखों की अनुमति
पंजाब सरकार ने प्रदेश में ग्रीन पटाखे ही चलाए जाने की अनुमति दी. इसे लेकर पंजाब सरकार के पर्यावरण विज्ञान प्रौद्यौगिकी विभाग द्वारा हिदायतों के पालन के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए.
प्रकाश पर्व के लिए भी पटाखों की टाइमिंग तय
इसके साथ ही दीवाली के अलावा, श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व दिवस 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक एक घंटे और 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी.
क्रिसमस और नए साल को लेकर भी फैसला
वहीं क्रिसमस के मौके पर 25-26 दिसंबर की मध्यरात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक 35 मिनट और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नए साल की शाम पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक 35 मिनट तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है.
पंजाब में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है. राज्य में केवल ग्रीन पटाखे जो बेरियम लवण या सुरमा, लिथियम, पारा आर्सेनिक, स्ट्रोंटियम, क्रोमेट के यौगिकों से नहीं बने हों उनकी बिक्री ही होगी. पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से होगी और इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ग्रीन पटाखों के अलावा और जहरीले रसायनों वाले पटाखे की बिक्री तो नहीं कर रहे हैं.
Adampur Bypoll: आदमपुर उपुचनाव के लिए कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का एलान, जय प्रकाश को दिया टिकट