केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने अब सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है. इसके तहत अब बीएसएफ के अधिकारी गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती बिना किसी रोकटोक के कर सकेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ अधिकरियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी की तलाशी लेने की अनुमति दे दी है. बीएसएफ को CRPC, (Passport Act and Passport Entry to India Act) के तहत ये करवाई करने का अधिकार दिया गया है.


इससे पहले ये अधिकार असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब पुलिस को दिया गया था लेकिन अब ये अधिकार बीएसएफ (BSF) को भी दे दिया गया है. इसके तहत अब बीएसएफ के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे. यह दायरा इससे पहले 15 किलोमीटर था. जानकारी के अनुसार, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने की अनुमति दे दी गई है. 


गृह मंत्रालय ने संशोधित किया शेड्यूल 


बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा से लगे इलाकों के 'शेड्यूल' को संशोधित किया है, जहां बीएसएफ पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकेंगे. तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी से सीमा पर तस्करी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है. 


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