Jalandhar CJM Court: पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. जालंधर के सीजेएम अमित कुमार गर्ग की कोर्ट ने हरविंद्र कौर मिंटी मामले में बार-बार समन भेजने के बावजूद विधायक शीतल अंगुराल पेश नहीं हुए, उनके इस रवैये पर कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया. सीजेएम कोर्ट ने आप विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए, 24 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये हैं. कोर्ट ने विधायक शीतल अंगुराल के सभी जमानती बॉन्ड रद्द कर उन्हें जब्त करने के भी आदेश दिये हैं. 


सीजेएम कोर्ट ने कहा कि 'आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न करना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि न्यायिक व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं. बार-बार कोर्ट में पेश होने से छूट के लिए आवेदन करना साफ तौर पर रियायत का दुरुपयोग है.' कोर्ट ने शीतल अंगुराल के हर पेशी अनुपस्थित रहने पर कहा कि,  'हर बार हर तारीख से अगर शीतल अंगुराल को अदालत से राहत दी जाएगी तो यह समाज के प्रति गलत संदेश पैदा करेगा.' शीतल अंगुराल पर 6 जून को चार्ज फ्रेम होने के बाद से ही वे कोर्ट में पेश नहीं हुए. 


कोर्ट ने विधायक अंगुराल पर इस पर भी जता चुका है नाराजगी


मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, कोर्ट ने इस मामले पर सुनावाई करते हुए कहा कि 6 जून 2022 को शीतल अंगुराल पर आरोप तय किये गये. इसके बाद हर पेशी पर राहत के अर्जी आती रही है. शीतल अंगुराल पर कोर्ट को बगैर सूचित किये इंग्लैंड जाने का भी आरोप लगा था, इसकी शिकायत करने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आप विधायक पर पासपोर्ट की कॉपी जमान कराने के आदेश दिये थे, हालांकि उन्होंने कोर्ट में पासपोर्ट की कॉपी भी जमा नहीं करवाई थी. उनके इस हरकत पर भी कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई थी.


आप विधायक के खिलाफ ये है मामला


हरविंद्र कौर मिंटी ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में टिप्पणी करने पर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 में शीतल अंगुराल और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. केस की जांच के बाद पुलिस ने चालान कर दिया था. शिकायत में मिंटी कौर ने कहा था कि उसके बारे में आपत्तिजनक शब्द कहने के साथ-साथ उसे ब्लैकमेलर भी कहा गया था.  


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