Haryana News:  हरियाणा के जींद (Jind News) में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषियों को एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को 20 वर्ष के कारावास तथा 24-24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिल्लूखेड़ा थाना इलाके के एक व्यक्ति ने 30 सितंबर 2013 को पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 29 सितंबर की शाम उसकी बेटी घूमने के लिए बाहर निकली थी और उसी दौरान गांव के ही पवन ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया.


अपहरण के बाद लड़की का दुष्कर्म
लड़की के पिता की शिकायत के अनुसार, गांव का ही पवन उसकी बेटी को गाड़ी में डालकर खेतों में ले गया था. जहां गांव का ही नरेंद्र पहले से मौजूद था. शिकायत में कहा गया था कि दोनों ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. मामले के अनुसार, काफी देर तक लड़की जब घर नहीं पहुंची तो उसे ढूंढ़ते हुए वो खेतों में पहुंचे तो लड़की वहां गंभीर हालत में पड़ी हुई थी. जिसके बाद लड़की ने आरोपियों की जानकारी अपने परिजनों को दी.


पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर पवन और नरेंद्र के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को पवन और नरेंद्र को 20-20 वर्ष के कारावास तथा 24-24 हजार रुपये के जुर्माने (Fine) की सजा सुनाई. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी आरोपी को सुनाई थी 20 साल की सजा
वही आपको बता दें कि बीते 18 दिसंबर को भी फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और 25 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. पीड़िता के दादा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी उसकी नाबालिग पोती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.


यह भी पढ़ें: Haryana & Punjab Weather Today: शीतलहर की गिरफ्त में पंजाब और हरियाणा, कोहरे में लिपटी सड़कें, जानें क्या है आज का हाल