Jind News: हरियाणा में जींद की एक अदालत ने एक बालक से कुकर्म के मामले में चार दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर की अदालत ने मंगलवार को दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उनपर सवा-सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.
मानसिक रूप से कमजोर था
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना सफीदों के अंतर्गत आने वाले एक गांव के एक व्यक्ति ने आठ जून 2020 को पुलिस को शिकायत दी. उनकी तरफ से शिकायत में आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि उसका 12 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटा सात जून की शाम को स्टेडियम के निकट खेलने गया हुआ था. उसी दौरान गांव के ही रिंकू, बिजेंद्र, अमित तथा एक अन्य व्यक्ति उसके बेटे को स्टेडियम के पीछे ले गये और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कुकर्म किया.
मामला दर्ज हुआ था
सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कुकर्म, मारपीट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस ने कारवाई किया था और बाद में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
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