Karnataka Hijab Row: कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद हरियाणा तक पहुंच गया है. कर्नाटक में कुछ छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर उठे विवाद के बीच हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने प्रतिक्रिया दी है. अनिल विज ने कहा कि इस हिजाब का कोई विरोध नहीं है लेकिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में पोशाक संबंधी नियमों का पालन अवश्य ही किया जाना चाहिए.


अनिल विज ने छात्राओं से ड्रेस के नियमों का पालन करने की अपील की है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विज ने कहा, ''यदि कोई छात्रा हिजाब पहनना चाहती है, तो उसपर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वे यदि विद्यालय एवं महाविद्यालय जाना चाहती हैं तो उन्हें उन संस्थानों के पोशाक नियमों का पालन करना ही चाहिए.''


अनिल विज ने ड्रेस के नियमों का पालन नहीं करने वालों को घर में रहने के लिए कहा है. उन्होंने कहा, ''अगर कोई ड्रेस से जुड़े हुए नियमों का पालन नहीं करता है तो वह घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है.''


सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला


कर्नाटक में हिजाब के पक्ष और विपक्ष में बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं. कर्नाटक का हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. 


चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस बात को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया जाए. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा है.


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