Haryana Private Job Quota: पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले दिनों हरियाणा राज्य की प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के कानून को रद्द कर दिया था. जिसको लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया आई थी. उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे. शुक्रवार को जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर एक बार फिर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं का 75 फीसदी आरक्षण बंद नहीं होगा. जिसको लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने निशाना साधा है.
‘असल मकसद जनता को बरगलाना’
कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हाई कोर्ट में केस की सही से पैरवी नहीं की, अब जब मांग खारिज हो चुकी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का राग अलापना शुरू कर दिया है. मैं पूछती हूं, जनता को आप क्या नासमझ समझते हैं? ये जानते हुए कि निजी कंपनियों में प्रदेश को 75 फीसदी आरक्षण नहीं मिल सकता, ये शगूफा बंद नहीं किया जा रहा. असल मकसद प्रदेश को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देना नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव तक इसका जिक्र कर जनता को बरगलाना है. सरकार किसी गलतफहमी में न रहे जनता जागरूक है और सब जानती है.
क्या बोले दुष्यंत चौटाला ?
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया कि वो हरियाणा के युवाओं का प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण बंद नहीं होने देंगे. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालने की तैयारी है. पूरी लड़ाई लड़कर इस कानून को वापस लागू करेंगे. क्योंकि ये हरियाणा के भविष्य का कानून है. अगर ये कानून उल्लंघन है तो गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल में भी ये कानून बंद होना चाहिए. चौटाला ने कहा कि पहला कानून भाषा पर था जो महाराष्ट्र में लागू हुआ था. अगर इन सभी को बंद नहीं किया जा सकता है. तो हरियाणा में रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए.
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