Punjab News:  कोटकपूरा गोलीकांड मामले में चार्जशीट होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और तत्कालीन एसएसपी फ़रीदकोट सुखमंदर सिंह मान की अग्रिम जमानत याचिका पर फरीदकोट की जिला अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच ढाई घंटे बहस हुई. जिसके बाद अदालत ने फैसले के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है. वही आपको बता दें कि 13 मार्च को अदालत ने बादल परिवार की उस याचिका को रद्द कर दिया था, जिसमें उन्होंने अदालत से चार्जशीट दिखाने की अपील की थी. 


एसआईटी ने दाखिल की थी चार्जशीट 
पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और तत्कालीन एसएसपी फ़रीदकोट सुखमंदर सिंह मान समेत कुल 8 के खिलाफ एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने पिछले माह 24 फरवरी को 7 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. जिस पर अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर 23 मार्च 2023 को पेश होने का हुक्म सुनाया था. नोटिस के बाद सुखबीर बादल व प्रकाश सिंह बादल समेत पूर्व एसएसपी मान ने जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत फिलहाल सुखबीर बादल को चालान की प्रतियां देने से इनकार करते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था. 


SIT ने बताया था सिख संगत के खिलाफ साजिश
कोटकपूरा गोलीकांड की जांच के बाद SIT ने सिख संगत के खिलाफ दर्ज मामलों को साजिश करार देते हुए उन्हें  क्लीन चिट दी थी. वही पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, फरीदकोट के पूर्व एसएसपी सुखमिंदर मान पर झूठे गवाह, सबूत और निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला बनाने का आरोप लगाया था. वही SIT ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. वही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों पर केस 14 अक्तूबर 2015 को दर्ज किया गया था. वही पुलिस के खिलाफ एक केस 7 अगस्त 2018 को दर्ज हुआ था. 


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