Sukhbir Singh Badal News: पंजाब (Punjab) के कोटकपूरा गोलीकांड मामले में प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) से अग्रिम जमानत मिल गई है. इससे पहले 2015 में बेअदबी और पुलिस गोलीबारी के मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने पंजाब के फरीदकोट (Faridkot) की अदालत में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मास्टरमाइंड बताते हुए चार्जशीट दायर की थी.


चार्जशीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद कोटकपूरा फायरिंग मामले और उसके बाद हुई हिंसा के लिए भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें पुलिस बल पर ज्यादती का आरोप लगाया गया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि तत्कालीन गृह मंत्री सुखबीर बादल और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक सैनी ने कथित तौर पर फरीदकोट जिले में बेअदबी की घटनाओं के बाद निष्क्रियता को छिपाने के लिए बल प्रयोग की साजिश रची थी.


मंतर सिंह बराड़ को भी बनाया गया था आरोपी


तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर साजिश को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था. पूर्व विधायक मंतर सिंह बराड़ को भी 7,000 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी बनाया गया, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एलके यादव के नेतृत्व वाली एसआईटी ने दायर किया था. आरोपी के रूप में नामित अन्य लोगों में तत्कालीन आईजी परम राज उमरानंगल, डीआईजी अमर सिंह चहल, एसएसपी सुखमंदर सिंह मान, एसएसपी चरणजीत सिंह और एसएचओ गुरदीप सिंह शामिल थे. उन पर साजिश रचने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया था. पंजाब में 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड के बाद से हर चुनाव में ईशनिंदा भावनात्मक मुद्दा रहा है.


बीते मंगलवार को हुई थी फरीदकोट जिला अदालत में सुनवाई


इसके बाद सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका पर बीते मंगलवार को फरीदकोट जिला अदालत में सुनवाई हुई थी. इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच ढाई घंटे बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने फैसले के लिए बुधवार का दिन तय किया था. इस बीच फरीदकोट कोर्ट ने बुधवार को फिर फैसला सुरक्षित रख लिया था.


ये भी पढ़ें- Punjab News: मानसा की नेत्रहीन लड़की ने जूडो कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, हौंसले से पाया मुकाम