Lakhimpur Kheri Case: चार मृतक किसानों और एक पत्रकार के परिवार को 50-50 लाख रुपये का चेक सौंपेंगे पंजाब के कृषि मंत्री
Lakhimpur Kheri Case: पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप नाभा लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए चार किसानों और एक पत्रकार के परिवार को आज 50-50 लाख रुपये का चेक सौंपेंगे.
Lakhimpur Kheri Violence: पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप नाभा लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों और एक पत्रकार के परिवार को 50-50 लाख रुपये के चेक सौंपेंगे. मुआवजा आज दिया जाएगा. बता दें कि यूपी की लखीमपुर खीरी की घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी. इसमें चार किसान, एक पत्रकार और तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी. बीते दिनों पंजाब के सीएम चरणजीण सिंह चन्नी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी जाकर मृतक किसानों और पत्रकार के परिवार से मुलाकात की थी.
तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. आशीष को नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं.
Punjab Agriculture Minister Randeep Nabha will hand over cheques of Rs 50 lakh each to the five families of farmers and a journalist who were killed in Lakhimpur Kheri incident. The compensation will be given today.
— ANI (@ANI) October 22, 2021
बुधवार को लखीमपुर खीरी घटना में मारे गए चार किसानों की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौजूद थे। किसानों की अस्थियों वाले 'अस्थि कलश' बुधवार को गाजीपुर सीमा से यहां लाए गए और धार्मिक स्थल शुक्रताल में नदी में विसर्जित कर दिए गए। इस मौके पर सैकड़ों किसान यहां मौजूद रहे, जिन्होंने अपने मृत साथियों को श्रद्धांजलि दी।
इस मामले को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जारी जांच को लेकर उसे फटकार लगाते हुए कहा कि लगता है कि पुलिस इस मामले में बहुत धीमी गति से काम कर रही है और उसे अपनी इस छवि को बदलने की आवश्यकता है. कोर्ट ने राज्य सरकार को मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाहों के बयान दर्ज कराने और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था, ‘‘लगता है कि आप बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं, कृपया अपनी इस छवि को बदलिए.’’
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