Liquor Store Limit in House: शराब (Liqueur) का सेवन करने वालों के लिए घर में शराब रखना आम बात है. ऐसे में इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक अहम निर्णय दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 25 साल से ज्यादा के लोग घर में नौ लीटर व्हिस्की, वोडका या रम अपने घर में रख सकते हैं. इसके अलावा वे घर में 18 लीटर वाइन, एल्कोपॉप या बीयर रख सकते हैं. ऐसे ही अन्य राज्यों के बारे में भी ये बात जान लेना जरुरी है. यहां जानिए बाकी राज्यों में क्या नियम है.


पंजाब



  • पंजाब (Punjab) में आप अपने घर में दो बोतल विदेशी या देशी शराब घर में रख सकते हैं. अगर आपने इससे ज्यादा रखी है तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं.

  • इससे ज्यादा रखने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा. इसके लिए आपको हर साल एक हजार रुपए या आजीवन के लिए दस हजार रूपए देने हों


हरियाणा



  • आप देशी शराब की छह बोतल और भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल तक घर में रख सकते हैं. हालांकि इसमें रम और वोडका के आधार पर बांटा गया है.

  • इससे ज्यादा रखने के लिए आपको अनुमति लेनी होगी. इसके लिए हर साल दो सौ रूपए और आजीवन के लिए दो हजार रूपए देना होगा.


राजस्थान



  • यहां शराब रखने और पार्टी करने के लिए अलग अलग नियम हैं. राजस्थान (Rajasthan) में आप IMFL की 18 बोतल रख सकते हैं.

  • जबकि पार्टी करने के लिए आपको दो हजार रूपए का लाइसेंस लेना होगा. बिजनेस पार्टियों के लिए कुछ और टैक्स देना होता है.


गोवा



  • गोवा (Goa) में आप अपने घर में बीयर की 24 बोतलें रख सकते हैं. इसके अलावा IMFL की 12 बोतल और देशी शराब की 18 बोतल रखी जा सकती है. 


महाराष्ट्र 



  • महाराष्ट्र (Maharashtra) में लोग अपने घरों में छह बोतल शराब रख सकते हैं.


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