लोकसभा चुनाव 2024 में रोड शो के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों को लेनी होगी परमिशन, जानें क्या हैं नियम
Lok Sabha Elections 2024: निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
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Gurugram Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को करना होगा निर्वाचन आयोग का पालन करना अनिवार्य होगा. राजनीतिक पार्टी , दल या उम्मीदवार को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार रोड शो के लिए अनुमति लेनी होगी. जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार करने वाले लाउडस्पीकर बंद रहेंगे.
इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करना भी आवश्यक है. गुरुग्राम के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि कि लोकसभा के आम चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे.
उम्मीदवार को नियमों की पालना करना जरूरी
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी जरूरी है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए. जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी. इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
उम्मीदवार सरकारी स्थानों का प्रयोग नहीं कर सकेगा
निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा. इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा. राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा.
चुनाव खर्च के लिए निगरानी टीम रखेगी नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेगी. चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें. उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब- किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, भोजन, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हुई हैं.
लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकता है. इसके साथ साथ उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा. जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त निशान कुमार यादव ने कहा की हर उम्मीदवार को नियमों की पालना करना जरूरी होगा.
राजेश यादव की रिपोर्ट.
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