पंजाब सरकार के फैसले को महिला आयोग चेयरपर्सन ने दी चुनौती, फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, आज होगी सुनवाई
Chandigarh: पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी. उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने याचिका दाखिल की है.
Punjab News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज पंजाब की महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी की याचिका पर सुनवाई की जाएगी. मनीषा गुलाटी ने उन्हें पद से हटाए जाने के आदेश को लेकर पंजाब सरकार को चुनौती दी है. मामले की सुनवाई 16 मार्च को होनी थी लेकिन सुनवाई ना हो पाने की वजह से आज हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की जाएगी. मनीषा गुलाटी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि सरकारी फैसले से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है उन्हें क्यों हटाने का आदेश जारी किया गया है.
इन्हीं तकनीकी कारणों को आधार बनाकर वो सरकारी फैसले को रद्द करवाना चाहती है. मनीषा गुलाटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने याचिका दाखिल की है.
18 मार्च 2024 तक दिया गया था एक्सटेंशन
मनीषा गुलाटी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति तय प्रक्रिया के तहत, 3 साल के लिए 13 मार्च 2018 को की गई थी. उन्हें 18 सितंबर 2020 से 19 मार्च 2021 और फिर 18 मार्च 2024 तक एक्सटेंशन तय प्रक्रिया के तहत दिया गया था. एक्सटेंशन के बावजूद पंजाब सरकार ने आदेश रद्द करते हुए उन्हें एक्ट का उल्लंघन कर सेवा विस्तार दिए जाने की बात कही और पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया था. याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस अथॉरिटी और एक्ट के तहत उन्हें नियुक्ति दी गई थी उसी एक्ट के आधार पर सेवा विस्तार भी किया जा सकता है. ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा उनके एक्सटेंशन रद्द करने के आदेश को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है.
पंजाब सरकार ने जारी किया था आदेश
वही आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने बीती 15 फरवरी को ही हाईकोर्ट को अपना निर्णय वापस लेने की जानकारी दी थी, जैसे ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा किया पंजाब सरकार द्वारा दोबारा उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया गया. इसके खिलाफ फिर से मनीषा गुलाटी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.
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